
महेशसिंह की रिपोर्ट
खबर हरिद्वार से है अपर सत्र न्यायाधीश हरिद्वार चंद्रमणि राय द्वारा बलात्कार में आरोपी धर्मेंद्र निवासी शाहपुर शीतला खेड़ा हरिद्वार को 10 साल की कठोर कारावास तथा एक लाख का जुर्माना किया गया,

आपको विदित होगा की एक मामला 7 दिसंबर2021 की घटना बाबत थाना पथरी में मुकदमा दर्ज हुआ था ।जिसमें पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी धर्मेंद्र निवासी शाहपुर शीतल खेड़ा हरिद्वार द्वारा उसके घर में घुसकर मारपीट की गई व बलात्कार किया गया, जो हरिद्वार न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय की कोर्ट में विचाराधीन था। जहां पीड़िता के एडवोकेट मो0 उस्मान आरिफ द्वारा न्याय दिलाते हुए उसके केस में कड़ी पैरवी के कारण अपर सत्र न्यायाधीश हरिद्वार चंद्रमणि राय दने अभियुक्त धर्मेंद्र को 10 वर्ष की कठोर कारावास वह ₹100000 जुर्माना पीड़ित पक्ष को अदा करने का आदेश किया।





