
जिला न्यायालय हरिद्वार में जिला जज प्रशांत जोशी द्वारा अश्विनी गौड़ बनाम महन्त रघुवंशपुरी कौरा देवी ट्रस्ट मामले में “महंत रघुवंश पुरी कौरा देवी ट्रस्ट” के निरस्तीकरण वाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार ने विस्तृत सुनवाई करते हुए मामले में जनहित एवं व्यापक हित और शीघ्र एवं तत्काल अनुतोष देखते हुए- जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार, तहसीलदार हरिद्वार, और नगर निगम हरिद्वार को इस वाद में आवश्यक एवं उचित पक्षकार मानते हुए सरकार को नोटिस दिए बिना, उक्त सरकारी पक्षो को प्रतिवादी पक्षकार बनाने के आदेश जारी किए। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार भारद्वाज व ऋतु गौड और विपक्ष महंत रघुवंशपुरी कौरादेवी ट्रस्ट की ओर से नरेंद्र चौहान,विपिन गोयल आदि उपस्थित अधिवक्ता रहे।




