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चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को दो माह की सजा, ₹5000 जुर्माना

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महेश सिंह की रिपोर्ट

हरिद्वार। ए.सी.जे.एम. न्यायालय, हरिद्वार ने चेक बाउंस के एक प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दो माह का कारावास और ₹5000 का अर्थदंड देने का आदेश पारित किया है।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि यह मामला वर्ष 2019 से लंबित चल रहा था। अभियुक्त लगातार मामले को टालने की कोशिश कर रहा था, किंतु कड़ी पैरवी के दौरान अधिवक्ता शर्मा ने न्यायालय के समक्ष कई महत्वपूर्ण और छिपे हुए तथ्यों को उजागर किया।

न्यायालय ने साक्ष्यों और बहस को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को दोषी मानते हुए दो माह का कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई।

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