
ऋषिकेश कोर्ट का बड़ा फैसला: थार से छात्रों को कुचलने के प्रयास के आरोपी देव चौधरी की जमानत खारिज
ऋषिकेश/देहरादून। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, ऋषिकेश की अदालत ने रायवाला थाना क्षेत्र में छात्रों को थार वाहन से कुचलने के प्रयास के आरोपी देव चौधरी (19) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आदेश 2 सितंबर 2026 को पारित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 109 और 324(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस की केस डायरी और घटना से संबंधित वीडियो का अवलोकन करने के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि छात्र वाहन के पास खड़े होकर आरोपी से बात करने का प्रयास कर रहे थे और उनके द्वारा किसी प्रकार का झगड़ा किए जाने की स्थिति सामने नहीं आई।
अदालत ने माना कि उपलब्ध परिस्थितियों के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर थार वाहन तेज गति से चलाकर चुटैल समेत अन्य छात्रों को वाहन के नीचे कुचलने का प्रयास किया। मामले में बस चालक गुरुमुख को गंभीर चोटें आने का भी उल्लेख आदेश में किया गया है।
अभियोजन पक्ष/पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता संतोष चंद्रा ने यह भी दलील दी कि आरोपी घटना के बाद फरार रहा और जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने अथवा दोबारा फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए कहा कि आरोपी को जमानत देने का उचित आधार नहीं है।
इसके बाद न्यायालय ने देव चौधरी की जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 97/2026 को निरस्त कर दिया।






