
महेश सिंह कि रिपोर्ट
हरिद्वार। न्यायालय ने करीब 60 वर्षों से किराए पर रह रहे यशपाल को मकान खाली करने का आदेश दिया है। यह मामला मकान मालिक शिवकुमारी और अमित कौशिक द्वारा दायर बेदखली वाद से जुड़ा था। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा द्वारा कड़ी पैरवी की,जिसके कारण निचली अदालत ने यशपाल को किराएदार मानते हुए मकान खाली करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की, लेकिन एडीजे प्रथम ने भी अपील खारिज कर दी और निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा।
इस फैसले से मकान मालिकों को राहत मिली है, जबकि यशपाल गोस्वामी को अब अपना पुराना मकान छोड़ना पड़ेगा।





