
Mahesh Singh ki report
अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज (पीड़ित पक्ष अधिवक्ता) ने बताया रानीपुर मोड़ स्थित शॉपिंग कांप्लेक्स के मालिक के बेटे के खिलाफ कनखल की एक महिला द्वारा हरिद्वार न्यायालय मुकदमा दर्ज करने के लिए 156 (3) का प्रार्थना पत्र देकर विपक्षीगणो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की प्रेयर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने वाद के तथ्यों को देखते हुए सौरभ भाटिया, निहार कर्णवाल, निशांत गुप्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए धोखाधड़ी के अन्य मामले में निहार कर्णवाल पहले से ही जेल में बंद है अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जांच दौरान अन्य षड्यंत्रकारों के नाम आने की भी संभावना है





