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जया मैक्सवेल अस्पताल पर 45 लाख रुपए जुर्माना

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.✒️ क्राइम रिपोर्टर दिनेश वर्मा✒️
अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दायर की गई शिकायत स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति रूप में ₹500000 की धनराशि पीड़ित को देने के आदेश किए हैं संदीप कुमार एडवोकेट पुत्र नाथीराम निवासी कमालपुर सैनी बहादराबाद ने जया मैक्सवेल अस्पताल अकबरपुर बांग्ला बहादराबाद तथा डॉक्टर संतोष गाय धन कर जय मैक्सवेल अस्पताल बहादराबाद के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उसकी पत्नी को मात्र बाल सुरक्षा कार्ड के माध्यम से बहादराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी गई थी जिस पर उसने जय मैक्सवेल में अल्ट्रासाउंड कराया तथा डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें उसकी पत्नी को 30 सप्ताह 6 दिन की गर्भवती बताया था जिस पर संदीप ने अपनी पत्नी का दोबारा रुड़की अल्ट्रासाउंड कराया जहां पर रिपोर्ट सही आई जिस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र वाड्रा बाद द्वारा दी गई थी जया मैक्सवेल अस्पताल के कृत्य से उसे घोर मानसिक आघात पहुंचा जिस कारण ने शिकायत दर्ज की थी जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन तथा सदस्य विपिन कुमार और अंजना चड्ढा ने संदीप की शिकायत शिकार करते हुए जय मैक्सवेल अस्पताल पर ₹500000 क्षतिपूर्ति तथा ₹600 अल्ट्रासाउंड की एवज में लिए गए थे और अधिवक्ता के शुल्क रूप में ₹10000 तथा विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 20 20 लाख रुपए एक माह के अंदर पीड़ित संदीप को अदा करने के आदेश किए हैं।

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