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विधिक जागरूकता शिविर में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध और यातायात नियमों की दी जानकारी.

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हरिद्वार।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार की ओर से शनिवार, 22 अगस्त 2026 को ओलिविया इंटरनेशनल स्कूल, राजा गार्डन, जगजीतपुर, कनखल में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार ‘श्री नरेन्द्र दत्त’ के आदेशानुसार किया गया।

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल जज (सीनियर डिविजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार ‘श्रीमती सिमरनजीत कौर’ उपस्थित रहीं। उन्होंने छात्र-छात्राओं को कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए ‘पॉक्सो एक्ट, यातायात नियमों और साइबर अपराध’ के प्रति जागरूक किया।

श्रीमती सिमरनजीत कौर ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों और युवाओं को अपने कानूनी अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, बच्चों के संरक्षण, साइबर ठगी से बचाव तथा यातायात नियमों के पालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने छात्र-छात्राओं को “जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता” के बारे में भी बताया। साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए “नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विभिन्न जनहितकारी कार्यों से भी अवगत कराया।

शिविर के दौरान छात्र-छात्राओं ने कानून से जुड़े विषयों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। कार्यक्रम में भारतीय जागरूकता समिति, हरिद्वार के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्यों और सुरक्षित व्यवहार के प्रति सजग बनाना रहा।

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