
स्थायी लोक अदालत हरिद्वार में अधिकार मित्रों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
हरिद्वार। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखंड, नैनीताल के निर्देशानुसार 19 अगस्त 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के एडीआर भवन, रोशनाबाद में स्थायी लोक अदालत हरिद्वार की अध्यक्षा एवं न्यायाधीश एचजेएस श्रीमती नीतू जोशी की अध्यक्षता में अधिकार मित्रों के लिए स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली को लेकर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती नीतू जोशी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने अधिकार मित्रों को स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली एवं वाद दायर करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
श्रीमती नीतू जोशी ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अर्थात लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिनमें संबंधित विभाग या संस्था की सेवा में कमी हो तथा विवादित राशि का मूल्यांकन एक करोड़ रुपये तक हो। ऐसे मामले, जो किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित अथवा दायर न किए गए हों, स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं में वायु, सड़क एवं जलमार्ग से यात्रियों अथवा माल के परिवहन की सेवाएं, डाक, तार एवं टेलीफोन सेवा, विद्युत एवं जल आपूर्ति, लोक सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था, अस्पताल एवं औषधालय सेवाएं, बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, शैक्षिक एवं शैक्षणिक संस्थान तथा आवास एवं भू-संपदा सेवाओं से जुड़े विवाद शामिल हैं।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि स्थायी लोक अदालत में वाद दायर करने के लिए किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद विपक्षी पक्ष को नोटिस भेजा जाता है और उसके उपस्थित होने पर सर्वप्रथम दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। यदि सुलह नहीं हो पाती है तो मामले का निस्तारण सिविल वाद की प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर ने पीपीटी के माध्यम से अधिकार मित्रों को स्थायी लोक अदालत की कार्यवाही एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही अधिकार मित्रों को पूरे जिले में स्थायी लोक अदालत की सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्थायी लोक अदालत के सदस्यगण द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकार मित्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
कार्यक्रम का सफल मंच संचालन डिप्टी एलएडीसी रमन कुमार सैनी द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के कुल 250 अधिकार मित्रों में से चयनित 30 अधिकार मित्रों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
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